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मुकेश पटेल प्रधान संपादक : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

Mukesh Dhanvare

Fri, Oct 10, 2025

वॉट्सअप, फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। #कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा वॉट्सअप ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। अतः ग्रुप एडमिन से कहा गया है कि वे स्वयं ऐसा कोई विवादास्पद संदेश न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि वॉट्सअप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेश ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे। ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वॉट्सअप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश या चित्र फारवर्ड न करे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह आदेश आगामी 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही --- वॉट्सअप, फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। #कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा वॉट्सअप ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। अतः ग्रुप एडमिन से कहा गया है कि वे स्वयं ऐसा कोई विवादास्पद संदेश न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि वॉट्सअप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेश ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे। ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वॉट्सअप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश या चित्र फारवर्ड न करे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह आदेश आगामी 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

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