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ख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना" के तहत खंडवा जिले के वृद्धजन अयोध्या जाएंगे

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मुकेश पटेल प्रधान संपादक : ख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना" के तहत खंडवा जिले के वृद्धजन अयोध्या जाएंगे

Mukesh Dhanvare

Wed, Feb 4, 2026

ख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना" के तहत खंडवा जिले के वृद्धजन अयोध्या जाएंगे

प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वरिष्ठ नागरिक अयोध्या की तीर्थ यात्रा करेंगे। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने बताया कि #अयोध्या_तीर्थ_स्थान के लिये विशेष रेल 27 फरवरी को रवाना होगी तथा 2 मार्च को वापस आएगी। इस तीर्थ यात्रा के लिए इच्छुक खंडवा जिले के वृद्धजन अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर आवेदक जहां निवास करते है, वहाँ से सबंधित नगरीय निकाय या जनपद पंचायत कार्यालय में 6 से 13 फरवरी के बीच जमा किए जा सकते हैं। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।

महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट रहेगी। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा न की गई हो ।यात्रा के लिए आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। आवेदक को अपने आवेदन में शासकीय चिकित्सालय से इस बात का प्रमाणीकरण भी लिखवाना होगा कि वह किसी संक्रामक रोग टी.बी., कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी से ग्रसित नही है। आवेदन पत्र के साथ समग्र सदस्य आई.डी., आधार कार्ड, वोटर कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य होगा। यदि यह पाया गया कि आवेदक ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यो को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र निरस्त किये जावेगें जिन्होने इस योजना के तहत पूर्व में किसी भी एक स्थान की यात्रा कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना" के तहत खंडवा जिले के वृद्धजन अयोध्या जाएंगे --- प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वरिष्ठ नागरिक अयोध्या की तीर्थ यात्रा करेंगे। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने बताया कि #अयोध्या_तीर्थ_स्थान के लिये विशेष रेल 27 फरवरी को रवाना होगी तथा 2 मार्च को वापस आएगी। इस तीर्थ यात्रा के लिए इच्छुक खंडवा जिले के वृद्धजन अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर आवेदक जहां निवास करते है, वहाँ से सबंधित नगरीय निकाय या जनपद पंचायत कार्यालय में 6 से 13 फरवरी के बीच जमा किए जा सकते हैं। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट रहेगी। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा न की गई हो ।यात्रा के लिए आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। आवेदक को अपने आवेदन में शासकीय चिकित्सालय से इस बात का प्रमाणीकरण भी लिखवाना होगा कि वह किसी संक्रामक रोग टी.बी., कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी से ग्रसित नही है। आवेदन पत्र के साथ समग्र सदस्य आई.डी., आधार कार्ड, वोटर कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य होगा। यदि यह पाया गया कि आवेदक ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यो को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र निरस्त किये जावेगें जिन्होने इस योजना के तहत पूर्व में किसी भी एक स्थान की यात्रा कर चुके हैं।

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